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सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर लगाया एक साल का प्रतिबंध, ZEEL पर कार्रवाई, क्या है मामला?

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SEBI ने Zee Entertainment Enterprises Limited को दो महीने के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी के फाउंडर सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका को भी एक साल तक स्टॉक मार्केट में कारोबार करने से रोक दिया गया है। यह कार्रवाई एक मामले में नियामकीय उल्लंघनों को लेकर की गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

नई दिल्ली: शेयर बाजार नियामक SEBI ने Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) के फाउंडर सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दोनों को एक साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा उन पर कुल 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, कंपनी को भी दो महीने के लिए बाजार से बैन किया गया है।

यह कार्रवाई Essel Group की कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज को सुरक्षित करने के लिए ZEEL की हैदराबाद स्थित जमीन को कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से गिरवी रखने के मामले में की गई है।

SEBI ने इस मामले में 150 पन्नों का अंतिम आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, नियामक ने ZEEL पर 30 लाख रुपये, सुभाष चंद्रा पर 60 लाख रुपये और पुनीत गोयनका पर 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 27 दिसंबर 2018 को हुए डिपॉजिट और अंडरटेकिंग एग्रीमेंट से जुड़ा है, जिसमें Essel Home और Essel Group से जुड़ी अन्य उधार लेने वाली कंपनियों के कर्ज के लिए ZEEL की हैदराबाद स्थित संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेज Indiabulls Housing Finance Limited (IHFL) को सौंपे गए थे।

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