Antilia Bomb Scare Case: मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने 2021 के एंटीलिया बम प्रकरण और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मियों सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा समेत आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
अब सभी आरोपियों पर हत्या समेत अन्य गंभीर अपराधों के लिए IPC और UAPA की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया हाउस बम प्रकरण में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने 2021 के एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में शनिवार को पूर्व पुलिसकर्मियों सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा समेत आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार नहीं किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने आरोप तय किए। अब सभी आरोपियों पर हत्या समेत अन्य गंभीर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
मामले के अनुसार, 25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से भरी एक SUV कार बरामद हुई थी। इस वाहन के मालिक व्यवसायी मनसुख हिरेन ने दावा किया था कि उनकी कार चोरी हो गई थी।
इसके कुछ दिनों बाद 5 मार्च 2021 को पड़ोसी जिले ठाणे में मनसुख हिरेन का शव मिला था। मामले की जांच के दौरान पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया।